चंडीगढ़: सन्नी इन्क्लेव का मालिक जरनैल सिंह बाजवा एक बार फिर चंडीगढ़ कोर्ट से भगौड़ा हो गया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनू मिट्टू की कोर्ट ने 20 दिसंबर को छह-छह अलग मामलों में बाजवा को भगौड़ा करार दिया है।जरनैल सिंह बाजवा इन केसों में काफी समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था।
बाजवा के खिलाफ खरड़ की नसीब कौर और उनके बेटे मंजीत सिंह ने शिकायत दी थी। नसीब कौर ने सन्नी इन्क्लेव के मालिक जरनैल सिंह बाजवा को अपनी जमीन 12 कनाल 19 मरले जगह बेची थी। दोनों पार्टीज के बीच 17 मार्च 2018 को प्रॉपर्टी सेल के लिए एग्रीमेंट हुआ था।जिसके लिए उसने नसीब कौर को चेक से पेमेंट की थी।एग्रीमेंट के मुताबिक बाजवा ने पेमेंट के लिए 4.95 लाख रुपए के कई चेक दिए थे। ये चेक शिकायतकर्ता ने अपने बैंक में लगाए लेकिन ये चेक क्लीयर नहीं हुए। उन्होंने बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड के कर्मचारियो से बात करने के बाद दोबारा चेक अकाउंट में लगाए, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए।
शिकायतकर्ता ने 18 सितंबर 2018 को जरनैल सिंह बाजवा और बाजवा डेवलपर्स को लीगल नोटिस भेजा। उन्होंने लीगल नोटिस के जरिए 15 दिनों अंदर उनकी पेमेंट दिए जाने की मांग की। लेकिन बाजवा डेवलपर्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।शिकायतकर्ता चंडीगढ़ कोर्ट में चेक बाउंस का केस फाइल किया लेकिन बाजवा कोर्ट में भी पेश नहीं हुआ। चंडीगढ़ कोर्ट ने जरनैल सिंह बाजवा को भगौड़ा घोषित कर दिया है।