पंजाब पुलिस की ऑर्गनाइजेशन क्राइम कंट्रोल यूनिट की और से मामले की जांच करते हुए आशीष कपूर जो अब एआईजी है, को महिला के साथ रेप करने और करप्शन एक्ट के केस में नामजद किया गया है।
बता दें कि कुरुक्षेत्र निवासी एक महिला के साथ पटियाला की जेल में रेप हुआ था। इसके बाद जेल मंत्री की और से जेल सपरिडेंट और अन्य अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया था और इन सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
मामले की जांच में पता चला है कि महिला के साथ सबसे पहले रेप पंजाब की अमृतसर जेल में किया था।इसके बाद आशीष कपूर ने जीरकपुर पुलिस थाना के एसएचओ पवन कुमार के साथ मिलकर महिला और उसके भाई के ऊपर एक झूठा इमिग्रेशन का केस
दर्ज कर उन्हें पटियाला जेल में भेज दिया था।
आशीष कपूर ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और चीफ सेक्रेटरी व डीजीपी को पत्र लिखा है कि इस महिला का क्रिमिनल रिकॉर्ड है यही नहीं उसके खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हुए है।जिसमें इस महिला को अदालत ने दोषी करार दिया है।पत्र में अशीश कपूर ने लिखा कि ऑर्गनाइजेशन क्राइम कंट्रोल यूनिट के जांच अधिकारी कुंवर प्रताप सिंह उसे इस केस में फसा रहे है।इस पत्र के आधार पर डीजीपी पंजाब ने आशीष कपूर की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है।
शिकायतकर्ता महिला ने 28 जून 2019 को अपने 161 बयान दर्ज करवाए थे।2 जुलाई को शिकायतकर्ता महिला की और से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाया गया था।मामले की जांच में रिपोर्ट आने के बाद धारा 7,13 (बी) पीसी एक्ट,376(ए) (बी) (डी),376 (सी),354,419,506 आईपीसी जोड़ी गई है।आशीष कपूर का केस min नाम अभी नामजद है पुलिस अभी मामले की और जानकारी जुटाने में लगी हुई है।