चंडीगढ़: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) ने 2016 में चंडीगढ़ में पाॅलीथिन और प्लास्टिक को बैन कर दिया। साथ ही पाॅलीथिन कैरी बैग्स या प्लास्टिक का सामान यूज करने या बेचने या फिर स्टोर या सप्लाई करने पर 5000 रुपए की पेनल्टी का प्रोविजन किया।चंडीगढ़ पाॅल्यूशन कंट्रोल कमेटी(सीपीसीसी) को पेनल्टी एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई साथ ही बैन को इंप्लीमेंट करने की भी। लेकिन जिन लोगों के चालान पिछले दिनों काटे भी गए उनसे भी पेनल्टी वसूल नहीं हो सकी है।
दरअसल पिछले दिनों करीब 2500 लोगों के चालान अलग अलग टीमों ने कार्रवाई करते हुए किए। लेकिन इनमें से 40 परसेंट यानि 1 हजार लोगों ने तो पेनल्टी जो उन पर लगाई गई वो जमा करवा दी। लेकिन अब करीब 1500 लोग एेसे हैं जिन्होंने अभी तक पेनल्टी जमा ही नहीं करवाई है।
एसे लोगों के खिलाफ अब दोबारा कार्रवाई होगी और इनको नोटिस एन्वायर्नमेंट एक्ट के तहत भेजे जाएंगे। वहीं अब सीपीसीसी कोर्ट भी बार बार वाॅयलेशन करने वाले लोगों के खिलाफ जाने की तैयारी में है।
आफिसर्स के मुताबिक उन वाॅयलेटर्स की लिस्ट तैयार की जाएगी, जिनके पास एक बार से ज्यादा बार पाॅलीथिन या प्लास्टिक को लेकर सामान पकड़ा गया है और चालान इनका हुआ है। इन मामलों में कोर्ट में प्रशासन की तरफ से मामले ले जाएं जाएंगे।
प्रशासन ने खुद भी सिंगल यूज पाॅलीथिन और प्लास्टिक को बैन कर दिया है। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसके हिसाब से मैक्सिमम सिंगल यूज सामान को बैन किया गया है। इस नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग-अलग टीमों का भी गठन किया गया है जो मैन्यूूूफेक्चरिंग से लेकर सप्लाई और डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को बंद करने को लेकर काम करेंगी।